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रेलवे स्टेशन के बाहर मारपीट की घटना के चंद घंटे के भीतर चार आरोपी गिरफ्तार — कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई रेलवे स्टेशन के बाहर महिला एवं उसके पति से मारपीट की घटना

 

मीडिया से जानकारी मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामूली बात को लेकर विवाद, मना करने पर महिला व उसके पति से मारपीट

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धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध

12 घंटे के भीतर चार आरोपी गिरफ्तार, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी प्रारंभ

एसएसपी शशि मोहन सिंह का स्पष्ट संदेश — “सार्वजनिक स्थल पर मारपीट, गुण्डागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं”

 

रायगढ़, 13 फरवरी । रेलवे स्टेशन के बाहर महिला एवं उसके पति से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 12 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ-साथ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीती रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी के संज्ञान में मीडिया के माध्यम से रेलवे स्टेशन के सामने महिला से मारपीट की घटना आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल थाना कोतवाली पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही थाना प्रभारी कोतवाली सुखनंदन पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता की तलाश प्रारंभ की। काफी खोजबीन के बाद महिला श्रीमती पूजा यादव (25 वर्ष) एवं उसके पति पवन यादव से संपर्क स्थापित कर घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें चार व्यक्तियों द्वारा विवाद कर मारपीट करना बताया गया।

पीड़ित पवन यादव ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह ग्राम रायपुरा चंगोराभांठा थाना डीडीनगर रायपुर का निवासी है और पिछले शनिवार को अपनी पत्नी एवं दो बच्चों के साथ फुग्गा बेचने रायगढ़ आया था। 12 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 7 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर मोटर पार्किंग के सामने पत्नी के साथ भोजन बना रहे थे, तभी कुछ व्यक्ति गिलास मांगने लगे। गिलास देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पत्नी के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। बीच-बचाव करने पर पवन यादव को भी पीटा गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में *अपराध क्रमांक 64/2026 धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता* के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। तत्पश्चात थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की धरपकड़ हेतु छापेमारी की गई। पुलिस ने मामले में शामिल *चार आरोपी—शशि कुमार पासवान (25 वर्ष), राकेश कुमार पासवान (24 वर्ष), रोशन भारती उर्फ पप्पू (29 वर्ष) एवं पप्पू पासवान (50 वर्ष), सभी जिला बेगूसराय (बिहार) निवासी एवं वर्तमान में रेलवे कॉलोनी रायगढ़ में निवासरत*—को हिरासत में लिया। पीड़िता एवं उसके पति ने आरोपियों की पहचान मारपीट में शामिल व्यक्तियों के रूप में की।

आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पृथक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिला से दुर्व्यवहार एवं मारपीट जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

एसएसपी शशि मोहन सिंह का कड़ा संदेश — 

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि “सार्वजनिक स्थलों पर मारपीट और शांति-व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। कानून हाथ में लेने वालों के लिए जिले में कोई स्थान नहीं है।”

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली किसी भी प्रकार की असामाजिक या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचनाकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।