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9 वर्षों से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों को हाई कोर्ट ने 50% किराया जमा करने का नोटिस जारी किया गया

 

 रायगढ़ श्याम टॉकीज रोड पचरी घाट की दुकान संचालकों को हाई कोर्ट द्वारा बकाया किराया राशि के 50% राशि जमा करने का आदेश दिया गया है हाई कोर्ट के आदेश में दुकान संचालकों द्वारा दुकान दार द्वारा लगाए गए याचिका पर 50% राशि जमा करने के उपरांत ही अगली सुनवाई श्याम टॉकीज रोड स्थित 35 दुकानों द्वारा पिछले करीब 9 वर्षों से किराया जमा नहीं किया जा रहा है इस पर निगम प्रशासन द्वारा 5 मई 2025 को प्रथम एवं 23 मई 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर बकाया किराया राशि जाम जाम करने के निर्देश दिए थे अंतिम नोटिस में राशि जमा नहीं करने के लिए सात दिवस की मोहलत दी गई थी अंतिम नोटिस के विरुद्ध करतार सिंह रविंद्र पाल सिंह लक्ष्मी मोटवानी सवारी देवी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था इस पर हाई कोर्ट ने निगम प्रशासन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं टैक्स फिक्सेशन पहले सहित हराया है एवं याचिकर्ताओं को बकाया किराया राशि के 50% राशि जमा करने का आदेश पारित किया है आदेश में 50% राशि जमा करने के उपरांत ही याचिका की अगली सुनवाई करने की बात का उल्लेख किया गया है गौरतलब हो कि 22 जनवरी 2016 को हुई नगर पालिका निगम रायगढ़ की परिषद बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 13 पारित किया गया था इसके निर्माण अनुसार वर्ष 2000 के पूर्व नगर निगम अधीनस्थ आवंटित दुकानों का 31 मार्च 2016 की स्थिति में लीज अवधि समाप्त कर कलेक्टर गाइडलाइन डर अनुसार किराया निर्धारण किया गया इस संबंध में दुकान संचालकों को निगम प्रशासन द्वारा पत्र प्रेषित कर सूचना भी दी गई इसके बाद भी दुकान संचालकों द्वारा राशि जमा नहीं किया गया इसी तरह 19 दिसंबर 2024 परिषद बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 19 में दुकान संचालकों द्वारा अतिरिक्त निर्माण का प्रीमियम एवं किराया राशि का निर्णय पारित किया गया था इस समस्त कंडिकाओं का उल्लेख करते हुए हुए ही श्याम टॉकीज रोड पचरी घाट दुकान संचालकों को नोट इसे जारी किया गया था जिस पर हाई कोर्ट द्वारा दुकानदार मालिकों को बकाया किराया राशि की 50% जमा करने का आदेश दिया गया है