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कोतवाली पुलिस ने चाकू लहराने वाले युवक को आर्म्स एक्ट में दबोचा, आरोपी न्यायिक रिमांड पर

 

रायगढ़, 4 दिसंबर । थाना कोतवाली पुलिस ने घर में उपद्रव कर चाकू लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की हरकतों से परिजन दहशत में आ गए थे और जान बचाकर थाने पहुंचना पड़ा।

मामले का विवरण देते हुए बताया गया कि आरोपी सिध्दार्थ मेश्राम उर्फ गोलू पिता स्वर्गीय फातेलाल मेश्राम उम्र 28 वर्ष निवासी गुजरातीपारा, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़ के विरुद्ध उसकी मां श्रीमती कौशिल्या मेश्राम (77 वर्ष) ने आज 04 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसका छोटा बेटा सिध्दार्थ शराब का आदी और झगड़ालू प्रवृत्ति का है, जो आए दिन नशापान कर घर में हंगामा करता रहता है। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता है। आज दोपहर वह बाजार की ओर से घर पहुंचा और बाहर जाने के लिए सात लाख रुपये की मांग करने लगा। इनकार करने पर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करते हुए घर से बाहर निकाल दिया तथा धारदार चाकू लेकर मारने के लिए दौड़ाया। बड़े बेटे उज्याल मेश्राम के समझाने पर उसे भी अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू लेकर पीछे दौड़ा। किसी तरह जान बचाकर परिजन थाना कोतवाली पहुंचे तो आरोपी चाकू लहराते हुए पीछे-पीछे थाने तक आ गया।

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महिला की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 07/2026 अंतर्गत धारा 119(1), 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के निर्देशन में उप निरीक्षक दिलीप बेहरा एवं हमराह स्टाफ ने सुरक्षा उपाय अपनाते हुए तत्काल आरोपी सिध्दार्थ मेश्राम उर्फ गोलू को हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार स्टील का चाकू जप्त किया गया। आवश्यक कार्रवाई के पश्चात आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।