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संजय मार्केट से चोरी एक्टिवा के साथ एक नाबालिग समेत दो आरोपी गिरफ्तार

 

सशक्त ऐप” से खुला वाहन चोरी का मामला, चक्रधरनगर पेट्रोलिंग ने चोरी की एक्टिवा के साथ पकड़े थे दो संदेही

कोतवाली पुलिस ने आरोपियों से चोरी बाइक बरामद कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

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9 मार्च, रायगढ़ । थाना कोतवाली और चक्रधरनगर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पकड़कर चोरी की स्कूटी बरामद की है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का होने से प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

स्कुटी चोरी के संबंध में दिनांक 06 मार्च 2026 को प्रार्थी मुकेश अग्रवाल पिता मुरलीधर अग्रवाल उम्र 47 वर्ष निवासी बैकुण्ठपुर रायगढ़ द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके भाई मनोज कुमार अग्रवाल के नाम से पंजीकृत होंडा एक्टिवा क्रमांक CG 13 Y 8208 को दिनांक 05 मार्च 2026 को दोपहर में पुराना शनिदेव मंदिर रायगढ़ के पीछे सुलभ शौचालय के पास लॉक कर वह संजय कॉम्प्लेक्स स्थित अपनी अंजली गारमेंट कपड़े की दुकान चला गया था। रात करीब 9:15 बजे दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकला तो वहां खड़ी स्कूटी गायब मिली। आसपास तलाश करने पर भी वाहन का पता नहीं चलने पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूटी चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दी गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में *अपराध क्रमांक 105/2026 धारा 303(2) बीएनएस* के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

मामले की जांच के दौरान 7 मार्च के दोपहर थाना चक्रधरनगर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को दो संदेही एक सफेद रंग की स्कूटी के साथ मिले। पूछताछ में वे स्कूटी को बेचने के लिए ग्राहक तलाशने की बात बता रहे थे। वाहन को *सशक्त ऐप* पर चेक करने पर पता चला कि उक्त वाहन के संबंध में थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज है। इसकी सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई।

 

कोतवाली पुलिस द्वारा संदेही मनोज भारती और एक किशोर बालक से पूछताछ करने पर दोनों ने स्कूटी चोरी करना स्वीकार किया। विधि से संघर्षरत बालक के मेमोरेंडम के आधार पर चोरी की एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG 13 Y 8208 कीमती लगभग 15,000 रुपये जप्त की गई।

प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी के अपराध में विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा *आरोपी मनोज भारती पिता रामलाल भारती उम्र 19 वर्ष निवासी प्रेमनगर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़* को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।