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समस्त देयक कोषालय-उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित 30 मार्च तक भुगतान निष्पादन अनिवार्य ऑनलाइन भुगतान एवं चेकबुक जमा करने की समय-सीमा तय

लक्ष्य न्यूज़ रायगढ़, 19 मार्च 2026/ वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित समस्त देयक कोषालय एवं उपकोषालयों में जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। एसएनए-स्पर्श से संबंधित भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तय की गई है। 25 मार्च के बाद सामान्य देयक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि, वित्त विभाग से विशेष स्वीकृति प्राप्त प्रकरण, केंद्रांश से संबंधित देयक, विधायकों के स्वत्व, स्वेच्छानुदान मद, राजभवन, विधानसभा एवं न्यायालयों से जुड़े देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ई-कोष ऑनलाइन एवं ई-पेरोल के माध्यम से देयकों का प्रस्तुतिकरण 27 मार्च तक किया जा सकेगा। कोषालय द्वारा प्राप्त सभी देयकों का निराकरण 30 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि 25 मार्च को प्राप्त अंतिम देयकों की जानकारी उसी दिन वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी। वहीं, 27 से 30 मार्च के मध्य किए गए भुगतानों की रिपोर्ट भी 30 मार्च को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग द्वारा कार्य विभागों एवं वन विभाग के अधिकारियों को 25 मार्च 2026 को शाम 5.30 बजे के बाद ऑनलाइन भुगतान फाइल जनरेट नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अत्यावश्यक मामलों में ही पूर्व स्वीकृति के बाद भुगतान किया जा सकेगा।

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अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे कोषालय

28 मार्च (शनिवार) एवं 31 मार्च को कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे, ताकि वित्तीय कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर पोर्टल भी सक्रिय रहेगा।

चेकबुक जमा करना अनिवार्य

जिला कोषालय रायगढ़ ने सभी आहरण अधिकारियों से कहा है कि वे 25 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक अपनी चेकबुक कोषालय में जमा करें। उपयोग किए गए एवं शेष चेकों का पूरा विवरण भी देना होगा। अत्यावश्यक स्थिति में 27 एवं 30 मार्च तक संचालक बजट की स्वीकृति के बाद ही चेकबुक पुनः जारी की जाएगी। साथ ही, जारी सभी चेकों का भुगतान 30 मार्च 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोषालय अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुए लंबित देयकों का शीघ्र निराकरण करें, ताकि वित्तीय वर्ष का समापन सुचारू रूप से किया जा सके।